बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने हत्या के प्रयास मामले के आरोपित नया गांव थाने के बलहपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धीरबा को 10 हजार अर्थदंड के साथ हत्या के प्रयास में दोषी पाकर 10 वषार्ें का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसी मामले में एक आरोपित ग्रामीण रमन कुमार पाठक को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि 18 सितंबर, 2002 की शाम साढ़े आठ बजे उन्होंने ग्राम बलहपुर में ग्रामीण सूचक लूटर झा उर्फ उपेंद्र झा को जान से मारने की नीयत से भाले से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नया गांव थाना कांड संख्या-58/02 के तहत दर्ज करायी थी.
हत्या के प्रयास मामले में 10 वर्षों की सजा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने हत्या के प्रयास मामले के आरोपित नया गांव थाने के बलहपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धीरबा को 10 हजार अर्थदंड के साथ हत्या के प्रयास में दोषी पाकर 10 वषार्ें का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसी मामले में एक आरोपित ग्रामीण रमन कुमार पाठक को […]
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