बेगूसराय(कोर्ट). भाजपा के पूर्व नगर विधायक श्रीकृष्ण सिंह एवं पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रामलखन सिंह, अमरेश कुमार शांडिल्य ने बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर के न्यायालय में उपस्थित हुए. न्यायालय ने आपराधिक मामले के तीनों आरोपित को आरोप का सारांश पढ़ कर सुनाया. इनलोगों ने अपने को निर्दोष बताया. आरोपितों पर आरोप है कि 6 नवंबर, 1990 को धारा 144 की दंड प्रक्रिया का उल्लंघन कर बैनर एवं झंडे के साथ प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में घुस कर नारेबाजी की थी तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला था. इस संबंध में चेरियाबरियारपुर थाने में कांड संख्या-123/90 दर्ज है. इस कांड के सूचक तत्कालीन अंचलाधिकारी चेरियाबरियारपुर के सुरेश ठाकुर थे. इस मामले में लगभग 25 वर्षों के बाद आरोप तय किया गया है.
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पूर्व विधायक व पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष पर आरोप तय
बेगूसराय(कोर्ट). भाजपा के पूर्व नगर विधायक श्रीकृष्ण सिंह एवं पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रामलखन सिंह, अमरेश कुमार शांडिल्य ने बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर के न्यायालय में उपस्थित हुए. न्यायालय ने आपराधिक मामले के तीनों आरोपित को आरोप का सारांश पढ़ कर सुनाया. इनलोगों ने अपने को निर्दोष बताया. आरोपितों पर आरोप है कि […]
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