अपहरण व हत्या मामले में दोषी करार, सुनवायी 16 को
बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने अपहरण और हत्या मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के तेयाय निवासी अशोक कुमार सिंह को धारा 364, 302/34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रभाकर शर्मा ने नौ गवाहों […]
बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने अपहरण और हत्या मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के तेयाय निवासी अशोक कुमार सिंह को धारा 364, 302/34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रभाकर शर्मा ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि तीन फरवरी, 1993 की पांच बजे शाम में ग्राम तेयाय में ग्रामीण सूचिका मीना देवी पति सच्चिदानंद ठाकुर के पुत्र प्रशांत कुमार को एक साजिश कर अन्य आरोपितों के साथ मिल कर अपहरण कर लिया एवं हत्या कर दी. पुलिस ने राई के खेत से प्रशांत कुमार के कपड़े बरामद किये. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने भगवानपुर थाना कांड संख्या-11/93 के तहत बरामद करायी थी.