अपहरण व हत्या करने का आरोपित रिहा किया गया

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने अपहरण मामले के आरोपित नालंदा जिले के हरनौत निवासी शिवशंकर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 12 अक्तूबर, 2006 को एनएच 31 पर उसने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2015 6:48 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने अपहरण मामले के आरोपित नालंदा जिले के हरनौत निवासी शिवशंकर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 12 अक्तूबर, 2006 को एनएच 31 पर उसने पसराहा के पास मुफस्सिल थाने के भैरवार निवासी सूचक मोहन सिंह के बहनोई आनंद चौधरी का अपहरण कर लिया. इसी न्यायालय द्वारा एक हत्या मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के चौकी निवासी बालेश्वर तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष कुमार सिन्हा ने बहस की.
अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 20 जुलाई, 1997 को चौकी के श्रवण कुमार को ईंट से मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी.

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