एपीपी पुत्र हत्याकांड में आरोपित दोषी, सजा 28 को

बेगूसराय (कोर्ट) : जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता सह पूर्व अपर लोक अभियोजक विश्वनाथ दास के पुत्र सुमन कुमार के हत्या का आरोपित नगर थाने के नागदह निवासी रंधीर कुमार महतो एवं बरौनी थाने के बीहट निवासी संजय राय को तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी पाकर 28 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 17, 2015 4:04 PM

बेगूसराय (कोर्ट) : जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता सह पूर्व अपर लोक अभियोजक विश्वनाथ दास के पुत्र सुमन कुमार के हत्या का आरोपित नगर थाने के नागदह निवासी रंधीर कुमार महतो एवं बरौनी थाने के बीहट निवासी संजय राय को तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी पाकर 28 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र पाठक ने 14 गवाहों की गवाही करायी है.

आरोपितों पर आरोप है कि 5 नवंबर, 1947 को सुबह नौ बजे मृतक सुमन कुमार को नागदह आवास से बुला कर ले गया और टुनटुन साह की बगीचे में ले जाकर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले के दो आरोपित गणेश दास उर्फ लोला तथा सुरेश महतो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. घटना की प्राथमिकी मृतक का भाई नगर थाना नागदह निवासी सूचक अमरनाथ कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 360/97 के तहत दर्ज करायी है.

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