गांजा तस्करी मामले में सात वर्षों की सजा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले के आरोपित बरौनी थाने के कील निवासी श्याम सुंदर झा को दोषी पाकर सात वर्षों की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित को एनडीपीएस की धारा 21(बी) एवं 22 (बी) में दोषी पाकर सजा दी गयी. अभियोजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2015 6:03 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले के आरोपित बरौनी थाने के कील निवासी श्याम सुंदर झा को दोषी पाकर सात वर्षों की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित को एनडीपीएस की धारा 21(बी) एवं 22 (बी) में दोषी पाकर सजा दी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक किरण कुमार सिंह ने 5 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 अप्रैल, 2007 को 4 बजे सुबह में छह नंबर ढाला के पास काला रंग के बैग में रखे पॉलीथिन में तीन किलो गांजा पुलिस गश्ती दल ने बरामद किया था. घटना की प्राथमिक ी सहायक अवर निरीक्षक, गढ़हारा थाने के सूचक मंजरू ल इसलाम ने बरौनी थाना कांड संख्या 133/07 के तहत दर्ज करायी है.

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