पीडि़ता का बयान सीलबंद

बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने सोनी कुमारी(काल्पनिक) का बयान 164 के तहत दर्ज किया गया. पीडि़ता का बयान लिफाफे में बंद कर सील कर दिया गया. फिलहाल पीडि़ता के बयान पर सस्पेंस बरकरार है. पीडि़ता के गांव की सैकड़ों औरतें न्यायालय पहुंच गयी थी, जिससे अफरा-तफरी मची रही. पीडि़ता के द्वारा दर्ज करायी गयी, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2015 7:03 PM

बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने सोनी कुमारी(काल्पनिक) का बयान 164 के तहत दर्ज किया गया. पीडि़ता का बयान लिफाफे में बंद कर सील कर दिया गया. फिलहाल पीडि़ता के बयान पर सस्पेंस बरकरार है. पीडि़ता के गांव की सैकड़ों औरतें न्यायालय पहुंच गयी थी, जिससे अफरा-तफरी मची रही. पीडि़ता के द्वारा दर्ज करायी गयी, प्राथमिकी के अनुसार 25 अप्रैल, 2015 को आठ बजे रात्रि में मंझौल के परना निवासी सुबोध महतो पीडि़ता के घर चेरियाबरियारपुर थाना के जयमंगलगढ़ आकर दौनी करने पीडि़ता एवं इसकी सास को मोटरसाइकिल से लेकर चला. दौनी करनेवाले स्थान पर पीडि़ता की सास को मोटरसाइकिल से उतार दिया और पीडि़ता को घर की ओर लेकर चल दिया. मगर कुछ दूर ले जाकर पीडि़ता को एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 58/15 के तहत दर्ज करायी है.

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