एपीपी पुत्र की हत्या मामले में आरोपितों को उम्रकैद

बेगूसराय (कोर्ट). पूर्व एपीपी विश्वनाथ दास के 20 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार को घर से बुला कर गोली मार कर हत्या करने के मामले के आरोपित नगर थाने के नागदह निवासी रणधीर कुमार महतो एवं रिफाइनरी निवासी संजय कुमार राय को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2015 4:03 PM

बेगूसराय (कोर्ट). पूर्व एपीपी विश्वनाथ दास के 20 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार को घर से बुला कर गोली मार कर हत्या करने के मामले के आरोपित नगर थाने के नागदह निवासी रणधीर कुमार महतो एवं रिफाइनरी निवासी संजय कुमार राय को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. तदर्थ न्यायाधीश भानुप्रताप सिंह ने आरोपितों को सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने 14 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि पांच नवंबर, 1997 की नौ बजे सुबह में 20 वर्षीय सुमन कुमार को घर से बुला कर ले जाकर टुनटुन साह के बगीचे में गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी पूर्व एपीपी के पुत्र सूचक अमरनाथ कुमार ने नगर थाने में कांड संख्या-360/97 के तहत दर्ज करायी थी.

Next Article

Exit mobile version