दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपित मंसूरचक थाने के समसा निवासी मो शमीम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने छह गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2015 7:03 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपित मंसूरचक थाने के समसा निवासी मो शमीम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने छह गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया. पीडि़ता सोनी कुमारी (काल्पनिक) का बयान 164 तहत न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार ने दर्ज की है. पीडि़ता ने घटना का समर्थन करते हुए बताया कि झाड़-फूंक के बहाने दुकान में बुला कर एक दिसंबर, 2014 की साढ़े आठ बजे सुबह में शमीम ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता ने मंसूरचक थाने में दर्ज करायी थी.

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