हत्या में दोषी, सजा 11 जून को

बेगूसराय (कोर्ट). तृतीय न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने हत्या के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो व रंजीत महतो को अंकित धारा 302/34 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई 11 जून को होगी. अभियोजन की ओर से एपीपी राम विलास यादव ने 13 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 2, 2015 6:04 PM

बेगूसराय (कोर्ट). तृतीय न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने हत्या के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो व रंजीत महतो को अंकित धारा 302/34 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई 11 जून को होगी. अभियोजन की ओर से एपीपी राम विलास यादव ने 13 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 29 दिसंबर, 2005 की रात्रि आठ बजे बखरी थाने के करैटार निवासी अर्जून महतो, जो अलाव ताप रहा था. उसी समय आरोपित अर्जुन महतो को बुला कर ले गया और गोली मार कर हत्या कर दी गयी. मृतक का एक ग्रामीण से विवाद चल रहा था. इसी को लेकर ग्रामीण ने भाड़े पर बुला कर आरोपित द्वारा हत्या करवा दी गयी. घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई मनोज महतो के बयान पर बखरी थाना कांड संख्या 120/05 के तहत करायी गयी थी. इस हत्याकांड के अन्य अभियुक्तांे को सत्र वाद 338/07 तदर्थ न्यायाधीश दोयम में चल रहा है.

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