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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो एवं रंजीत पासवान को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रामविलास […]

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नावकोठी थाने के समसा निवासी हरिनंदन महतो एवं रंजीत पासवान को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन रामविलास यादव ने 13 गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया. आरोपितों पर आरोप है कि 29 दिसंबर, 2005 की रात्रि आठ बजे ग्राम करैटांर बहियार, बखरी में सूचक मनोज महतो करैटांर निवासी के भाई अर्जुन महतो को घर से बुला कर गोली मार कर हत्या कर दी. इसी मामले के अन्य आरोपितों का विचारण अन्य सत्रवाद में इसी न्यायालय द्वारा किया जा रहा है. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाने में कांड संख्या 120/05 के तहत दर्ज करायी थी.

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