जानलेवा हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश प्रथम निदेश कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवाहमला करने का आरोपित बछवाड़ा थाने के रानी निवासी पवन राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 30 जून, 2007 की पांच बजे शाम में ग्रामीण सूचक रामसेवक […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 11, 2015 4:04 PM
बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश प्रथम निदेश कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवाहमला करने का आरोपित बछवाड़ा थाने के रानी निवासी पवन राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 30 जून, 2007 की पांच बजे शाम में ग्रामीण सूचक रामसेवक यादव को जान से मारने की नीयत से सिर पर गंड़ासे से प्रहार करने, गाली-गलौज करने एवं 2500 रुपये ले लिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाने में कांड संख्या 79/07 के तहत दर्ज करायी थी.
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