साक्ष्य के अभाव में रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने डकैती की योजना बनाने मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के हसनपुर निवासी बबलू सिंह उर्फ दूधपियबा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एक भी गवाह उपस्थित नहीं करायी गयी, जबकि अधिकतर गवाह पुलिस कर्मी थे. आरोपित पर […]
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने डकैती की योजना बनाने मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के हसनपुर निवासी बबलू सिंह उर्फ दूधपियबा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एक भी गवाह उपस्थित नहीं करायी गयी, जबकि अधिकतर गवाह पुलिस कर्मी थे. आरोपित पर आरोप था कि 11 अगस्त, 1996 की रात्रि में ग्राम ताजपुर स्थित शिव मंदिर पर अन्य आरोपितों के साथ मिल कर डकैती की योजना बना रहे थे. उसी समय पुलिस की छापामारी हुई, जिसमें राम निवास चौधरी, मुकेश सिंह, संजय राय, मृत्युंजय कुमार पकड़े गये. वहीं चुनचुन सिंह, मंगल राय व शिव शंकर साह भागने में सफल रहे. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष तेघड़ा देवेंद्र प्रसाद सिंह ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 132/96 दर्ज करायी थी.