हत्या व मारपीट के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या एवं मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सादपुर निवासी मिठो महतो, कुंदन महतो, रामचंद्र महतो, तनुकलाल महतो, सिंह जी महतो को हत्या के आरोप से बरी करते हुए धारा 341, 323 में दोषी पाया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपितों को परीविक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 8:33 AM
बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या एवं मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सादपुर निवासी मिठो महतो, कुंदन महतो, रामचंद्र महतो, तनुकलाल महतो, सिंह जी महतो को हत्या के आरोप से बरी करते हुए धारा 341, 323 में दोषी पाया.
सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपितों को परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रणविजय कुमार निराला ने नौ गवाहों कर गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 15 फरवरी, 2003 की सुबह साढ़े 9 बजे ग्रामीण सूचक सुभाष महतो के द्वारा जमीन पर पैखाना बनाने पर आरोपितों के द्वारा रोका गया.
इस पर दोनों पक्षों में विरोध हुआ तो आरोपितों ने लाठी-डंडे से सूचक तथा गणोश महतो एवं देवन महतो के साथ मारपीट की. मारपीट में गणोश महतो बुरी तरह से घायल हो गया. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. मृतक गणोश सूचक का पिता था. एपीपी श्री निराला ने बताया कि वे इस फैसले के विरुद्ध हाइकोर्ट जायेंगे. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 23/03 के तहत दर्ज करायी गयी है.

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