जानलेवा हमले का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमले का आरोपित समस्तीपुर जिले के पटोरी सिमरा निवासी अशोक मालाकार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 24 अक्तूबर, 2008 की शाम 5 बजे सिंघौल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 7:03 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमले का आरोपित समस्तीपुर जिले के पटोरी सिमरा निवासी अशोक मालाकार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 24 अक्तूबर, 2008 की शाम 5 बजे सिंघौल मुफस्सिल थाना निवासी सूचक नवीन कुमार मालाकार को जान से मारने की नीयत से चाकू घोंपा, जिससे उसका गाल कट गया और वह घायल हो गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाने में कांड संख्या 117/08 के तहत दर्ज करायी थी.

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