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बेईमानी से संपत्ति लेने का आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने बेईमानी से संपत्ति हड़पने मामले के आरोपित गढ़पुरा थाने के बलुआही निवासी दिनेश पासवान को दोषी पाया. सजा की बिंदू पर सुनवाई के बाद आरोपित को परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 में इस तरह की घटना नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. परिवादी ग्रामीण रामाशीष पासवान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 7:03 PM

बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने बेईमानी से संपत्ति हड़पने मामले के आरोपित गढ़पुरा थाने के बलुआही निवासी दिनेश पासवान को दोषी पाया. सजा की बिंदू पर सुनवाई के बाद आरोपित को परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 में इस तरह की घटना नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. परिवादी ग्रामीण रामाशीष पासवान की ओर से कुल 4 गवाहों की गवाही करायी गयी, जिसने घटना का समर्थन किया. आरोपित पर आरोप है कि 14 अप्रैल, 2012 की पौने नौ बजे सुबह में बेगूसराय स्टैंड में परिवादी ने आरोपित को एक बैग रखने दिया. इसके बाद परिवादी फल लाने चला गया. जब वापस फरियादी आया तो आरोपित बैग लेकर चला गया, जिसमें कपड़े और 25 हजार नकद थे.

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