बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृषणगोपाल द्विवेदी ने दुष्कर्म के प्रयास मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के बनबारीपुर निवासी रामशगुन यादव को दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि भगवानपुर थाना के बनबारीपुर के मुन्ना-मुन्नी कान्वेंट में पढ़नेवाली 13 वर्षीया किशोरी के साथ 28 अगस्त, 04 को दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना की प्राथमिकी भगवानपुर थाना कांड संख्या 99/04 के तहत दर्ज करायी गयी थी.
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दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को पांच साल की सजा
बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृषणगोपाल द्विवेदी ने दुष्कर्म के प्रयास मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के बनबारीपुर निवासी रामशगुन यादव को दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 11 गवाहों की […]
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