जानलेवा हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमले के आरोपित डंडारी निवासी राम किशुन साह, रंजना देवी को रिहा कर दिया. दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक कैलाश साह ने बलिया थाने में कांड संख्या 35/10 के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2015 8:05 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमले के आरोपित डंडारी निवासी राम किशुन साह, रंजना देवी को रिहा कर दिया. दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक कैलाश साह ने बलिया थाने में कांड संख्या 35/10 के तहत दर्ज करायी थी.