बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने मारपीट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के कमरूद्दीनपुर निवासी मंटुन यादव, फुलेना यादव व राहुल यादव को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी.
आरोप है कि 21 नवंबर, 2009 को सूचक रामानंद यादव की पिटाई कर दोनों हाथ तोड़ दिया गया. घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 402/09 के तहत दर्ज करायी गयी थी.