अपहरण व दुष्कर्म मामले में पिता-पुत्र दोषी, सजा 26 को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने अपहरण एवं बलात्कार मामले के आरोपित नावकोठी थाने के टेकनपुरा निवासी सुदर्शन सिंह और मोती सिंह को धारा 366 और 376 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए धारा 366 में दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 20, 2015 12:57 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने अपहरण एवं बलात्कार मामले के आरोपित नावकोठी थाने के टेकनपुरा निवासी सुदर्शन सिंह और मोती सिंह को धारा 366 और 376 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए धारा 366 में दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जमील अहमद ने 10 गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 25 अप्रैल, 2011 को दस बजे दिन में नगर थाने के पिपरा निवासी सूचक विकास राम (काल्पनिक) एवं सूचक की पत्नी की अनुपस्थिति में घर पत्र जाकर सूचक की पुत्री सोनी कुमारी (काल्पनिक) को झूठ बोल कर कहा कि उसके माता- पिता खगड़िया में दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं.

सूचक की पुत्री को 90 हजार रुपये और पांच सोने को जेवर लेकर खगड़िया ले गये और सूचक की पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया. दूसरे दिन तेघड़ा विद्यापीठ मंदिर में हीरा सिंह के साथ शादी कर ली. फिर सूचक की पुत्री को धनबाद ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया और मारने का प्रयास किया.

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