आरोपित पति को मिला आजीवन कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विनय कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या में आरोपित पति चंदन राय, खोदावंदपुर थाने के सिहमा निवासी को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी दुर्गा राय ने सात गवाहों की गवाही करवायी. आरोप है कि नौ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2013 9:42 PM
बेगूसराय (कोर्ट) . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विनय कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या में आरोपित पति चंदन राय, खोदावंदपुर थाने के सिहमा निवासी को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से एपीपी दुर्गा राय ने सात गवाहों की गवाही करवायी. आरोप है कि नौ मार्च, 2011 को पत्नी सोनी देवी से दहेज में मोटरसाइकिल एवं रंगीन टीवी की मांग की. नहीं मिलने पर शरीर पर केरोसिन तेल डाल कर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में सूचक अजय सिंह, मटिहानी रामदीरी निवासी ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.

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