बेगूसराय (कोर्ट) : एससी-एसटी के मामले में स्पेशल न्यायाधीश राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न अधिनियम मामले के आरोपित सिंकदर सहनी, फौजदार सहनी, यदुनंदन सहनी, दिलीप सहनी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदो जी ने जमानत का विरोध किया.
आरोपितों पर आरोप है कि नीमाचांदपुरा थाने के चांदपुरा निवासी संजय चौधरी के साथ 25 जून, 2014 को शाम पांच बजे में गाली-गलौज एवं मारपीट की तथा जाति का नाम लेकर गाली दी. इसी न्यायालय में नीमाचांदपुरा थाने के राजोपुर निवासी मुकेश यादव को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.