साक्ष्य के अभाव में उत्पीड़न मामले का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : हरिजन उत्पीड़न मामले के स्पेशल जज राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न एव रंगदारी मामले के आरोपित नावकोठी थाने के हसनपुर बागर निवासी टुनटुन महतो को पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने एक भी गवाह नहीं कराये. आरोपित पर आरोप […]
बेगूसराय (कोर्ट) : हरिजन उत्पीड़न मामले के स्पेशल जज राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न एव रंगदारी मामले के आरोपित नावकोठी थाने के हसनपुर बागर निवासी टुनटुन महतो को पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने एक भी गवाह नहीं कराये.
आरोपित पर आरोप था कि 28 दिसंबर, 2008 को रात्रि नौ बजे में ग्रामीण सूचक वैद्यनाथ प्रसाद के घर में घुस कर 15 हजार रंगदारी टैक्स की मांग की. नहीं देने पर जाति सूचक गाली- गलौज की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाने में कांड संख्या 4/09 के तहत दर्ज करायी थी.
साक्ष्य के अभाव में बरी :अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने हत्या आरोपित तेघड़ा थाने के फरदी निवासी राम कुमार सहनी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी राकेश कुमार ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोप था कि 12 मार्च, 2005 को सात बजे शाम में ग्रामीण सूचिका निर्मला देवी के पति गंगा सहनी को नंदन सहनी के काठ की गुमटी के निकट गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 39/05 के तहत दर्ज करायी थी.