दहेजहत्या मामले में पति रिहा

दहेजहत्या मामले में पति रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के आकोपुर निवासी रोहित सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि दहेज में एक बाइक नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2015 6:57 PM

दहेजहत्या मामले में पति रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के आकोपुर निवासी रोहित सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि दहेज में एक बाइक नहीं मिलने के कारण अपनी पत्नी सीता देवी की हत्या कर लाश गायब कर दिया. आरोपित ने 27 अप्रैल, 2014 को पत्नी सीता देवी की हत्या की है. घटना की प्राथमिकी समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना निवासी मृतका का पिता सूचक वैद्यनाथ सहनी ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 85/14 के तहत दर्ज करायी थी.

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