न्यायालय ने पति-पत्नी में समझौता कराया

न्यायालय ने पति-पत्नी में समझौता करायाबेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने एक आपराधिक मामलों में पति-पत्नी के बीच समझौता करवा कर न्यायालय से दोनों को विदा किया. ज्ञात हो कि भगवानपुर थाने के सूर्यपुरा निवासी रूखसाना परवीन जो मो यासिन की बेटी है. वह दहेज प्रताड़ना को लेकर पति समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2016 6:39 PM

न्यायालय ने पति-पत्नी में समझौता करायाबेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने एक आपराधिक मामलों में पति-पत्नी के बीच समझौता करवा कर न्यायालय से दोनों को विदा किया. ज्ञात हो कि भगवानपुर थाने के सूर्यपुरा निवासी रूखसाना परवीन जो मो यासिन की बेटी है. वह दहेज प्रताड़ना को लेकर पति समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने निवासी मो साहेब सहित व ससुरालवालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. न्यायालय ने सभी आरोपितों के विरुद्ध 498-ए भारतीय दंड संहिता में संज्ञान लेते हुए सभी के विरुद्ध सम्मन निर्गत किया. न्यायालय ने टूटते हुए घर को बसाने के लिए परिवादिनी रूखसाना परवीन और उसके पति- पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हुए. न्यायालय ने पति और पत्नी से शपथ पत्र लेकर न्यायालय से ही विदा कर दी.

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