दोहरे हत्याकांड का आरोपित रिहा

दोहरे हत्याकांड का आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के रजौड़ा निवासी सुरेश यादव उर्फ सूरो यादव को पर्याप्त साक्ष्य नहीं रहने के कारण रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2016 6:26 PM

दोहरे हत्याकांड का आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के रजौड़ा निवासी सुरेश यादव उर्फ सूरो यादव को पर्याप्त साक्ष्य नहीं रहने के कारण रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 27 सितंबर 1996 को 12 बजे रात ग्रामीण सूचक बटेश्वर यादव के भाई अखिलेश्वर यादव एवं सिकंदर यादव की हत्या कर दी एवं कुंदन यादव पर जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 124/96 के तहत दर्ज करायी थी.

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