दारोगा को न्यायालय से नहीं मिली राहत

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष विश्वरंजन कुमार की ओर से दाखिल रीविजन को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. मामला 22 सितंबर 2009 को 11 बजे दिन में ट्रैफिक चौक के पास पन्हांस निवासी लक्ष्मण साह रिक्शा चालक की तत्कालीन नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2016 4:37 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष विश्वरंजन कुमार की ओर से दाखिल रीविजन को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. मामला 22 सितंबर 2009 को 11 बजे दिन में ट्रैफिक चौक के पास पन्हांस निवासी लक्ष्मण साह रिक्शा चालक की तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष द्वारा बेरहमी से पिटाई कर रहे थे. उसी समय पत्रकार मो खालिद ने घटना की फोटो लेना शुरू कर दिया.

यह देखकर पत्रकार के साथ भी मारपीट की. इसी मामले में न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित तीन के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए आरोपितों को उपस्थित होने लिए सम्मन निर्गत की. आरोपित तत्कालीन थानाध्यक्ष ने न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा ली गयी संज्ञान के विरुद्ध जिला जज में रीविजन दाखिल की थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम ने निचली अदालत द्वारा ली गयी संज्ञान को सही बताते हुए रीविजन खारिज कर दी.

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