दहेज प्रताड़ना में पति सहित चार को दो साल की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : एसडीजेएम नितिन कौशिक ने दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपित बलिया थाने के लखमिनियां निवासी पति मो अरशद अली एवं अन्य ससुरालवालों अमजद अली, चौधरी वारी हैदर व तोसा खातून को दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. आरोप है कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2016 6:40 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : एसडीजेएम नितिन कौशिक ने दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपित बलिया थाने के लखमिनियां निवासी पति मो अरशद अली एवं अन्य ससुरालवालों अमजद अली, चौधरी वारी हैदर व तोसा खातून को दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. आरोप है कि 3 सितंबर, 2006 से लगातार 20 जनवरी, 2007 तक दहेज नहीं लाने के कारण समस्तीपुर जिले के निवासी परिवादिनी अमला जबीन को प्रताड़ित किया गया एवं घर से मारपीट कर भगा दिया गया. परिवादिनी की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी है.

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