अर्थदंड के साथ दहेज हत्या में पति को 10 वर्षों की सजा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित पति नावकोठी थाने के नौलखा निवासी मुकेश कुमार को दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी विपिन राय ने 10 गवाहों की गवाही करायी.... आरोपित पर […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 1, 2016 5:06 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित पति नावकोठी थाने के नौलखा निवासी मुकेश कुमार को दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी विपिन राय ने 10 गवाहों की गवाही करायी.
...
आरोपित पर आरोप है कि 22 जुलाई, 2013 को साढ़े दस बजे रात्रि में वीरपुर थाने की खरमौली निवासी सूचिका मंजू देवी की पुत्री हीरामणि कुमारी को दहेज नहीं लाने के कारण सिकरौलासे कोरिया जानेवाली सड़क पर गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने वीरपुर थाना कांड संख्या 63/13 के तहत दर्ज करायी गयी थी.
ये भी पढ़ें...
January 16, 2026 10:21 PM
January 16, 2026 10:20 PM
January 16, 2026 10:19 PM
January 16, 2026 10:18 PM
January 16, 2026 10:17 PM
January 16, 2026 10:16 PM
January 16, 2026 10:14 PM
January 16, 2026 10:13 PM
January 16, 2026 10:12 PM
January 16, 2026 10:11 PM
