पंचायत चुनाव को ले निर्वाचन आयोग का निर्देश जारी

साहेबपुरकमाल : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. चुनाव में नामांकन के लिए जारी आवश्यक अनुदेश के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 6 में अधिकतम दो सेटों में नामांकनपत्र जमा किया जा सकता है. नामांकन शुल्क राशि नाजिर रसीद के माध्यम से जमा करना होगा, जिसमें जिला पर्षद सदस्य के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2016 4:12 AM

साहेबपुरकमाल : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. चुनाव में नामांकन के लिए जारी आवश्यक अनुदेश के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 6 में अधिकतम दो सेटों में नामांकनपत्र जमा किया जा सकता है. नामांकन शुल्क राशि नाजिर रसीद के माध्यम से जमा करना होगा, जिसमें जिला पर्षद सदस्य के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 2000 रुपये तथा आरक्षित कोटि यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1000 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जबकि पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये तथा आरक्षित कोटि के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देय होगा. ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये तथा आरक्षित कोटि के लिए 125 रुपये शुल्क नाजिर रसीद के रूप में जमा करना होगा. आरक्षित कोटि के लिए मूल जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा.

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