भगवानपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पेंद्र पांडेय ने तत्कालीन भगवानपुर थानाध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद और जमादार नसीमउद्दीन खां के विरुद्ध कुर्की जब्ती का ओदश तामिला कराने के लिए आइजी पटना को भेजा. तत्कालीन भगवानपुर थानाध्यक्ष पिछले 25 वर्षों से इस मामले में वांछित हैं. इन 25 वर्षों में न्यायालय ने इन दो आरोपितों के विरुद्ध उपस्थित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2016 4:05 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पेंद्र पांडेय ने तत्कालीन भगवानपुर थानाध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद और जमादार नसीमउद्दीन खां के विरुद्ध कुर्की जब्ती का ओदश तामिला कराने के लिए आइजी पटना को भेजा. तत्कालीन भगवानपुर थानाध्यक्ष पिछले 25 वर्षों से इस मामले में वांछित हैं. इन 25 वर्षों में न्यायालय ने इन दो आरोपितों के विरुद्ध उपस्थित कराने के लिए सभी प्रक्रिया का आदेश कर चुकी है.

ज्ञात हो कि भगवानपुर थाना के दहिया निवासी परिवादी विधानचंद्र भारद्वाज ने दोनों आरोपितों पर आरोप लगाया है कि 14 जुलाई 1991 को शाम सात बजे जब परिवादी अपना खेत जोत रहा था, तभी आरोपित वहां आकर गाली-गलौज की एवं ट्रैक्टर को जब्त कर लिया. बिना कोई कारण के हाजत में परिवादी को बंद करके रखा. इस मामले में दोनों पुलिसकर्मी लगातार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते आ रहे हैं.

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