विशेष न्यायालय ने दी एक साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार ने उत्पीड़न मामले के आरोपित नयागांव थाने के महमदपुर निवासी प्रताप यादव, सुरेश यादव, महेंद्र यादव, फूचो यादव को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 26 मई को दो बजे दिन में ग्रामीण सूचिका शोभा देवी के पुत्र रोहित पासवान को जाति सूचक शब्द से गाली-गलौज किया. घटना की प्राथमिकी एससी/एसटी थाने में कांड संख्या 53/12 के तहत दर्ज करायी गयी.
विशेष न्यायालय ने दी एक साल की सजा
विशेष न्यायालय ने दी एक साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार ने उत्पीड़न मामले के आरोपित नयागांव थाने के महमदपुर निवासी प्रताप यादव, सुरेश यादव, महेंद्र यादव, फूचो यादव को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक […]
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