गांजा रखने का आरोपित रिहा

गांजा रखने का आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभु दयाल गुप्ता ने गांजा रखने मामले के आरोपित पर पटना जिले के कदमकुआं निवासी गीता देवी और खोदाबंदपुर के फफौत निवासी बनारसी महतो को साक्ष्य में अभाव रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

गांजा रखने का आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभु दयाल गुप्ता ने गांजा रखने मामले के आरोपित पर पटना जिले के कदमकुआं निवासी गीता देवी और खोदाबंदपुर के फफौत निवासी बनारसी महतो को साक्ष्य में अभाव रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 17 नवंबर 2008 की रात 12 बजे ग्राम फफौत में तत्कालीन खोदाबंदपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा ने छापेमारी में आरोपित के घर से दो किलो गांजा बरामद किया था

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