मारपीट में 11 आरोपित दोषी

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के दामोदरपुर निवासी रंधीर दास, उर्मिला देवी, नीलम देवी, वीरेंद्र दास, ओमप्रकाश दास, अशोक दास, सुधीर दास, कृष्णनंदन दास, अरविंद दास, सोनिया देवी, हरिलाल दास को अंतर्गत धारा 323, 341, 448, 441 भादवि में दोषी पाकर आपराधिक परीविक्षा अधिनियम की धारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 4, 2016 4:10 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के दामोदरपुर निवासी रंधीर दास, उर्मिला देवी, नीलम देवी, वीरेंद्र दास, ओमप्रकाश दास, अशोक दास, सुधीर दास, कृष्णनंदन दास, अरविंद दास, सोनिया देवी, हरिलाल दास को अंतर्गत धारा 323, 341, 448, 441 भादवि में दोषी पाकर आपराधिक परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत डांट फटकार कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीओ नागेश्वर मणि साह ने पांच गवाहों की गवाही करायी.