24 वर्ष बाद आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अनिल कुमार सिन्हा ने मारपीट करने एवं घर में आग लगा देने मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के समसीपुर निवासी सकलदीप यादव, दशरथपुर राय, सुरेश यादव, रामदयाल राम, ललन राय, योगी राय, लखींद्र राय, धनेश यादव को गवाह के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की […]
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अनिल कुमार सिन्हा ने मारपीट करने एवं घर में आग लगा देने मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के समसीपुर निवासी सकलदीप यादव, दशरथपुर राय, सुरेश यादव, रामदयाल राम, ललन राय, योगी राय, लखींद्र राय, धनेश यादव को गवाह के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन की ओर से एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि आठ अक्तूबर 1991 को गांव समसीपुर में ग्रामीण सूचक महेंद्र यादव के घर पर जाकर मारपीट की एवं घर में आग लगा दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 118/91 तहत दर्ज करायी थी.