चांदपुरा के मुखिया प्रत्याशी ने खोला मोरचा

बेगूसराय(नगर) : चांदपुरा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी ने गुरुवार को नगर थाने के समीप पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मतगणना के दौरान चुनाव पदाधिकारी सह सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक प्रत्याशी को जिताने के उद्देश्य से अनियमितता बरती गयी. चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना में दिये गये निर्देशों एवं नियमों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2016 1:16 AM

बेगूसराय(नगर) : चांदपुरा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी ने गुरुवार को नगर थाने के समीप पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मतगणना के दौरान चुनाव पदाधिकारी सह सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक प्रत्याशी को जिताने के उद्देश्य से अनियमितता बरती गयी. चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना में दिये गये निर्देशों एवं नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया. मुखिया प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मतगणना निर्धारित शिड्युल के अनुसार एक हॉल में एक बार कराने के बदले दो हॉल में दूसरे पंचायत के साथ मतगणना यत्र-तत्र कराया गया.

प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मतगणना के समय मेरे वैध मतों को अवैध घोषित किया गया मेरे कुछ वैध मतों को दूसरे प्रत्याशी के पक्ष गिनती कर दिया गया. विरोध करने पर मेरे चुनाव प्रभारी एवं चुनाव अभिकर्ता के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया. प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मैंने पुनर्मतगणना के लिए चुनाव पदाधिकारी को आवेदन दिया लेकिन मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया.

प्रत्याशी ने इस संबंध में बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में चुनाव वाद संख्या 09/2016 दाखिल किया है. प्रत्याशी ने चांदपुरा पंचायत के मुखिया पद के शपथ ग्रहण एवं अन्य कार्रवाई को स्थगित करने के लिए आदेश देने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की है. प्रत्याशी ने कहा कि अगर इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे परिवार के साथ समाहरणालय पर अनशन करेंगे. इसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे.

क्या कहते हैं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी : बेगूसराय सदर प्रखंड के प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ रविशंकर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में अगर जीत के मत का अंतर 9 रहता तो आवेदन के आधार पर पुनर्मतगणना करा दिया जाता, लेकिन मतों का अंतर 38 है. किसी भी प्रत्याशी को इसके तहत पुनर्मतगणना के लिए कोई ठोस साक्ष्य देना होता है लेकिन इस तरह का कोई साक्ष्य सामने नहीं आने को लेकर उक्त प्रत्याशी के आवेदन को निरस्त कर दिया गया.

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