हत्या मामले में एक आरोपित दोषी, तीन रिहा
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आज हत्या मामले के आरोपित बखरी थाने के करैटाड़ निवासी विमलेश महतो को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आज हत्या मामले के आरोपित बखरी थाने के करैटाड़ निवासी विमलेश महतो को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी आरोपियों पर आरोप है कि 12 सितंबर 2012 को शाम सात बजे शीशमहल साड़ी सेंटर बखरी बाजार में साड़ी दुकान में घुस कर दुकान के मालिक अशोक साह की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया है. घटना की प्राथमिकी मृतक का बेटा विनोद कुमार साह ने बखरी थाना कांड संख्या 240 /12 के तहत दर्ज करायी है. इस मामले के तीन आरोपितों बखरी थाने के मखाचक निवासी संजय सिन्हा, रामप्रवेश महतो और अमलेश महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया.