हत्या में आरोपित दोषी, सजा 19 को

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित मुफसिल थाने के महारथपुर निवासी उदय सिंह को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2016 5:31 AM

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित मुफसिल थाने के महारथपुर निवासी उदय सिंह को अंतर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी.

आरोपित पर आरोप है कि तीन सितंबर 2007 को शाम 6:30 बजे ग्राम महारथपुर में अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर ग्रामीण सूचक रामसागर सिंह के पुत्र सत्यार्थ प्रकाश उर्फ अवधेश सिंह को घेर कर गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. इस घटना का साजिश आरोपित ने कुख्यात अपराधी बुल्लु सिंह से मिलकर रची. घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता सूचक रामसागर सिंह ने मुफसिल थाना कांड संख्या 254/ 2007 के तहत दर्ज करायी है.

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