बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में पांच आरोपितों को फांसी की सजा सुनायी है. भगवानपुर थाने के बनवारीपुर निवासी संजीत महतो लालो, पासवान छोटू महतो, नवीन मंडल व भवानी मंडल को हत्या में दोषी पाकर सजा उक्त सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों की गवाही करायी. इस मामले की आरोपित राम दुलारी देवी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 17 अक्तूबर, 2014 को बनवारीपुर गांव में ग्रामीण सूचक रामविलास पासवान के पुत्र मुस्कान राज एवं ग्रामीण रामप्रवेश पासवान के पुत्र अभिषेक कुमार को खेलने के दौरान अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी गयी.
साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य सभी आरोपितों ने दोनों लड़के की लाश बलान नदी में फेंक दी गयी थी. घटना की प्राथमिकी ग्रामीण सूचक रामविलास पासवान ने भगवानपुर थाने में दर्ज करायी थी. इस घटना के बाद कई दिनों तक क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था. पुलिस प्रशासन को भी काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा था. दोहरे हत्याकांड में अभियुक्तों को कौन-सी सजा मिलेगी इसको लेकर सुबह से ही न्यायालय परिसर में चर्चाओं का बाजार गरम था. इस फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी थी.