तीन साल तक शांति व्यवस्था बनाये रखने आदेश

बेगूसराय(कोर्ट) : विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार ने आज मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के काजी रसलपुर निवासी बबलू सिंह को अंतर्गत धारा 323 452 427 धारा 354 भादवि में दोषी पाकर अापराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत आरोपित को पीड़िता ग्रामीण नूतन कुमारी के साथ तीन साल शांति व्यवस्था बनाये रखने का आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2016 4:01 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार ने आज मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के काजी रसलपुर निवासी बबलू सिंह को अंतर्गत धारा 323 452 427 धारा 354 भादवि में दोषी पाकर अापराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत आरोपित को पीड़िता ग्रामीण नूतन कुमारी के साथ तीन साल शांति व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिया .

साथ ही 30 दिनों के अंदर पांच हजार रुपया पीडि़ता के पास जमा करने का आदेश दिया .अभियोजन की ओर से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि तीन जुलाई 2007 को समय 10:00 बजे ग्रामीण सूचिका माया देवी के घर के आंगन में पिस्तौल लेकर घुस गया और जाति का नाम लेकर गाली -गलौज कर 70,000 की मांग की एवं सूचिका की पुत्री को खींचकर इज्जत लूटने के लिए से गड़हा में ले जाने का प्रयास किया.

जिसमें उसका कपड़ा खुल गया और बचाने रेणु देवी आई तो उसे भी खींच कर ले जाने लगा.

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