सबूत के अभाव में रिहा किया गया हत्यारोपित

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने हत्या के आरोपित भगवानपुर थाने के नौला निवासी संजीत सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन की ओर से एक भी गवाह उपस्थित नहीं कराया जा सका. आरोपित पर आरोप था कि 22 जुलाई ,2010 को तेघड़ा थाने के नोनपुर निवासी सूचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2016 1:49 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने हत्या के आरोपित भगवानपुर थाने के नौला निवासी संजीत सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन की ओर से एक भी गवाह उपस्थित नहीं कराया जा सका. आरोपित पर आरोप था कि 22 जुलाई ,2010 को तेघड़ा थाने के नोनपुर निवासी सूचिका रुक्मिणी देवी के ससुर टाटो साहनी की सोयी अवस्था में गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले में आरोपित को 2012 से लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में था. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 123 /2010 के तहत दर्ज करायी थी.

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