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बेगूसराय. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के मौखिक आदेश पर डीपीओ स्थापना द्वारा टीइटी एवं एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का संवैतनिक अवकाश रद्द किये जाने के बाद संघ ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है. संघ के उपाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध शिक्षक अनंत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 8, 2016 8:05 AM
बेगूसराय. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के मौखिक आदेश पर डीपीओ स्थापना द्वारा टीइटी एवं एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का संवैतनिक अवकाश रद्द किये जाने के बाद संघ ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है. संघ के उपाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध शिक्षक अनंत कुमार, रोहन मेहता एवं विशाल कुमार के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से रिट याचिका दायर की गयी है.उन्होंने कहा कि सरकार के पूर्व आदेश के आलोक में नियोजन इकाई विभाग से संवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य के अंदर या बाहर दो-दो लाख की राशि खर्च कर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नामांकन करवाया है. लेकिन उक्त आदेश को रद्द कर विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिये जाने पर शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है.
संघ के उपाध्यक्ष संजीत कुमार, विशाल कुमार, महासचिव मनोहर राय, सचिव चंद्रभूषण भारद्वाज आदि नेताओं ने कहा कि नियोजित शिक्षकों से हो रहे भेदभाव का दूर करने के लिए संघ सड़क से न्यायालय तक लड़ाई जारी रखेगा.

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