आरोपित को तीन साल की सजा मिली

बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने चोरी मामले के आरोपित नगर थाना के अशोकनगर पोखडि़या निवासी विक्की कुमार एवं कुंदन पासवान को अंतर्गत धारा 414 भादवि में दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी साथ ही 7000 अर्थ दंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ दीनानाथ प्रसाद ने दो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 25, 2016 12:48 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने चोरी मामले के आरोपित नगर थाना के अशोकनगर पोखडि़या निवासी विक्की कुमार एवं कुंदन पासवान को अंतर्गत धारा 414 भादवि में दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी साथ ही 7000 अर्थ दंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ दीनानाथ प्रसाद ने दो गवाहों की गवाही करायी.

. दोनों आरोपितों पर आरोप है कि 19 अप्रैल 2015 को शाम 5:10 में पोखडि़या मोहल्ला एनएच 31 हनुमान मंदिर के नीचे तीन चोरी की मोटरसाइकिल रखे हुए था जो कि आरोपित के स्वीकारोक्ति बयान पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया .घटना की प्राथमिकी सूचक नगर थाना के शिव प्रसाद रमानी ने नगर थाना कांड संख्या 193/ 2015 के तहत दर्ज करायी है.

Next Article

Exit mobile version