तेजाब कांड के आरोपित को तीन साल सश्रम कारावास

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने तेजाब कांड के मुख्य आरोपित मुकेश सिंह और सुनील सिंह को अंतर्गत धारा 326 147 149 324 भादवि में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 45 सौ रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. इस मामले के अन्य आरोपित भोपट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2017 3:59 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने तेजाब कांड के मुख्य आरोपित मुकेश सिंह और सुनील सिंह को अंतर्गत धारा 326 147 149 324 भादवि में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 45 सौ रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. इस मामले के अन्य आरोपित भोपट सिंह ,उपेंद्र सिंह, शिव शंकर सिंह ,भखोरन सिह को अंतर्गत धारा 147 149 324 में दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही

पंद्रह सौ रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी दिलीप कुमार ने नौ गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 25 अक्तूबर 1994 को 9 बजे रात्रि में ग्रामीण सूचक वीरेंद्र ठाकुर को पकड़ कर लाठी डंडे से मारपीट किया तथा सीने पर चढ़ कर जान मारने की नीयत से दोनों आंख में तेजाब डाल दिया .जिससे आंख जल गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने वीरपुर थाना कांड संख्या 450 /94 तहत दर्ज करायी.

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