गैंगरेप के आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बेगूसराय(कोर्ट) : त्वरित न्यायालय प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने गैंगरेप मामले के आरोपित नयागांव थाना के बलहपुर निवासी रोशन सिंह एवं कमलेश उर्फ ललिताफाम सिंह को अंतर्गत धारा 376 (2)जी 34 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 5000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2017 4:05 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : त्वरित न्यायालय प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने गैंगरेप मामले के आरोपित नयागांव थाना के बलहपुर निवासी रोशन सिंह एवं कमलेश उर्फ ललिताफाम सिंह को अंतर्गत धारा 376 (2)जी 34 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 5000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी.

अभियोजन की ओर से इस मामले में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि 24 फरवरी 2013 को 3:00 बजे सुबह में ग्रामीण महिला को पिस्तौल सटा कर मकई के खेत में ले जाकर बारी-बारी से बलात्कार किया. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता सूचिका ने नयागांव थाना कांड संख्या 10/ 13 के तहत दर्ज करायी है.

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