मारपीट मामले में घायलों को मिलेगा मुआवजा
सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार अर्थदंड जमा करने का आदेश बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के खैर दियारा निवासी दशरथ यादव ,लूचो यादव, निर्धन यादव, रामउदय यादव, धर्मदेव यादव, प्रमोद यादव को अंतर्गत धारा 147, 323, 341 ,34भादवि में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की […]
सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार अर्थदंड जमा करने का आदेश
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना के खैर दियारा निवासी दशरथ यादव ,लूचो यादव, निर्धन यादव, रामउदय यादव, धर्मदेव यादव, प्रमोद यादव को अंतर्गत धारा 147, 323, 341 ,34भादवि में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत सभी से बांड लेकर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने के बांड पर रिहा कर दिया. सभी आरोपितों को 5-5 हजार अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया जो सूचक एवं घायल को दिया जायेगा . आरोपित से कुल 30000 अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश दिया.
अर्थदंड के रूप में जमा कुल 30 हजार में घायल राम ज्योति यादव को 15,000 सूचक कमल किशोर यादव को 10000 सच्चिदानंद यादव को 5000 दिया जायेगा. आरोपित द्वारा जब यह राशि जमा की जायेगी तब यह जमा राशि सूचक एवं नामित घायल कभी भी न्यायालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं .इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीओ दीनानाथ प्रसाद ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि आठ नवंबर 1994 को 7:00 बजे दिन में एक राय होकर घटनास्थल पर जाकर ग्रामीण सूचक कमल किशोर यादव को खेत में मसुर खेसारी छिटने से मना किया और नहीं मानने पर मारपीट कर घायल कर दिया .घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 169/ 1994 के तहत दर्ज करायी है.