गैर इरादतन हत्या में 16 आरोपितों को मिली सजा

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाना के पवड़ा निवासी राजकिशोर सिंह, रामश्रेष्ठ सिंह ,रामप्रवेश सिंह ,इंद्रमणि सिंह, नारायण सिंह ,लक्ष्मी नारायण सिंह, सुनील सिंह, लालो सिंह ,परमानंद सिंह, निरंजन सिंह, पंकज सिंह ,राम किशोर सिंह ,कौशल सिंह, रामाश्रय सिंह ,श्यामकरण सिंह ,रामनरेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2017 5:28 AM
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाना के पवड़ा निवासी राजकिशोर सिंह, रामश्रेष्ठ सिंह ,रामप्रवेश सिंह ,इंद्रमणि सिंह, नारायण सिंह ,लक्ष्मी नारायण सिंह, सुनील सिंह, लालो सिंह ,परमानंद सिंह, निरंजन सिंह, पंकज सिंह ,राम किशोर सिंह ,कौशल सिंह, रामाश्रय सिंह ,श्यामकरण सिंह ,रामनरेश सिंह को अंतर्गत धारा 147 148 149 308 304 (2) भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर राजकिशोर सिह,इंद्रमणी सिह,रामप्रवेश सिह को पांच साल कारावास की सजा सुनायी तथा 4000 रुपया अर्थदंड की भी सजा सुनायी.
साथ ही बाकी 14 आरोपितों को 3 साल कारावास एवं 4000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने 10 गवाहों की गवाही करायी.
सभी आरोपितों पर आरोप है कि 14 जून 1996 को समय 8:30 बजे सुबह में एक राय होकर कुदाल ,फरसा, लाठी ,पिस्तौल से लैश होकर ग्रामीण सूचक पुरेंद्र सिंह के डेरा पर जाकर महेश सिंह, लक्ष्मी सिंह एवं सूचक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसमें महेश सिंह की हत्या हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने वीरपुर थाना कांड संख्या 244/ 1996 के तहत दर्ज करायी है.

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