आर्म्स एक्ट में तीन साल सश्रम कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद्र शुक्ला ने आज आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नगर थाना के पोखड़िया निवासी कुंदन पासवान को अंतर्गत धारा 25(1-बी)ए शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास एवं 5000 अर्थ दंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ सतीश चंद्र पांडे ने सात गवाहों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2017 6:11 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद्र शुक्ला ने आज आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नगर थाना के पोखड़िया निवासी कुंदन पासवान को अंतर्गत धारा 25(1-बी)ए शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास एवं 5000 अर्थ दंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ सतीश चंद्र पांडे ने सात गवाहों की गवाही करायी.

इस मामले के एक अन्य आरोपित नगर थाना के पोखड़िया निवासी विक्की कुमार उर्फ राजा उर्फ बीके को संदेह का लाभ दे कर रिहा किया गया. आरोपित पर आरोप है कि 18 अप्रैल 2015 की रात पौने बारह बजे नौलखा मंदिर विशनपुर के पास हाथ में अवैध लोडेड पिस्टल लेकर घूमते हुए पकड़ा गया . घटना की प्राथमिकी तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष सूचक राजेश रंजन ने नगर थाना कांड संख्या 192/ 2015 के तहत दर्ज करायी है.

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