छह पुलिस कर्मियों पर गैर जमानतीय वारंट जारी
बेगूसराय(कोर्ट) : किशोर न्याय परिषद के पीठासीन पदाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने आर्म्स एक्ट मामले तेघड़ा थाना कांड संख्या 42/15 के छह पुलिस गवाह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी की . इस मामले में पटना जिला के बलहपुर निवासी किशोर अपचारी आरोपित है और दो वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक इस मामले के […]
बेगूसराय(कोर्ट) : किशोर न्याय परिषद के पीठासीन पदाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने आर्म्स एक्ट मामले तेघड़ा थाना कांड संख्या 42/15 के छह पुलिस गवाह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी की . इस मामले में पटना जिला के बलहपुर निवासी किशोर अपचारी आरोपित है और दो वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक इस मामले के एक भी पुलिस गवाह न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए. जिस कारण किशोर अपचारी के रिहा होने की संभावना बढ़ गयी है.
विदित हो कि इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष फुलबड़िया कुमार कौशलेंद्र, हवलदार रामअवतार ,आरक्षी मंसूर आलम, आरक्षी विनय कुमार,आरक्षी रहीम लाल प्रसाद ,अनुसंधानकर्ता रोजना उरॉव एवं रामज्ञान राय इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं .जिनकी गवाही के अभाव में मामला लंबित चल रहा है .विदित हो कि वर्ष 2015 में किशोर अपचारी के पास से जिंदा गोली और पिस्टल बरामद की गयी थी.
इस मामले में अभियोजन के निवेदन पर किशोर न्याय परिषद के सदस्य मोतीलाल आनंद ने सभी गवाहों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. अगर समय रहते हुए इस कांड के पुलिस द्वारा गवाही नहीं दी जाती है तो किशोर अपचारी के रिहा का रास्ता साफ हो जायेगा.