अपहृता ने कोर्ट में िदये बयान में अपहरण से किया इनकार

बेगूसराय (कोर्ट) : फुलवड़िया थाना कांड संख्या 41/ 17 की अपहृत फुलवड़िया गांव निवासी सोनी ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वेता ग्रेवाल के समक्ष अपना बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कराया. उसने बताया कि सात अप्रैल, 2017 को उनके पिता 40 वर्षीय दिव्यांग के साथ जबरन शादी करा रहे थे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2017 3:43 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : फुलवड़िया थाना कांड संख्या 41/ 17 की अपहृत फुलवड़िया गांव निवासी सोनी ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वेता ग्रेवाल के समक्ष अपना बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कराया. उसने बताया कि सात अप्रैल, 2017 को उनके पिता 40 वर्षीय दिव्यांग के साथ जबरन शादी करा रहे थे.

इसी बात का विरोध किया और उसी दिन प्रह्लाद के घर चली गयी और उसके बाद दिल्ली चली गयी. जहां प्रह्लाद के साथ कोर्ट मैरेज कर लिया. जब इस मुकदमे की जानकारी हुई तो अपना बयान देने न्यायालय आयी.वह अपनी ससुराल जाना चाहती है. ज्ञात हो कि अपहृता के पिता बेगूसराय थाने के पाखरिया निवासी शंभु दास गुप्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला प्रह्लाद कुमार साह सहित छह के विरुद्ध दर्ज कराया था.

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